आजमगढ़ : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनांर्गत सांसद आदर्श गांव लहुआखुर्द में धन आवंटन के बाद भी लक्ष्य के सापेक्ष शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका। मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार उपाध्याय ने इसे गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर प्रभारी जिला विकास अधिकारी डीडी शुक्ल ने ब्लाक लालगंज के ग्राम विकास अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया। बसपा के राज्यसभा सदस्य राजाराम ने सांसद आदर्श गांव योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत लहुआ खुर्द को गोद लिया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 150 शौचालयों के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की दर से 18 लाख रुपये ग्राम निधि के खाते में तीन अक्टूबर 2015 को आवंटित किया गया था। पांच अक्टूबर को आवंटित धनराशि आहरित भी कर ली गई। बावजूद 150 शौचालय के सापेक्ष मात्र 41 शौचालय ही बने। इसकी जीओ टै¨गग हो चुकी है लेकिन धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रथम ²ष्टया दोषी पाए जाने पर सीडीओ के निर्देश पर प्रभारी डीडीओ ने विभागीय कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। साथ ही विकास खंड बिलरियागंज से संबद्ध करते हुए निलंबित ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ चलने वाली विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। निर्देशित किया कि 15 दिन के अंदर आरोप पत्र तैयार कर अनुमोदन के बाद निर्गत कर जांच करते हुए जांच आख्या प्रस्तुत करेंगे लेकिन आख्या में दंड दिए जाने की संस्तुति नहीं की जाएगी। वहीँ इसी क्रम में प्रभारी जिला विकास अधिकारी डीडी शुक्ल ने दो ग्राम विकास अधिकारियों के मई के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। प्रभारी जिला विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत गांवों को ओडीएफ कराने के लिए 17 मई को विकास खंड मुहम्मदपुर के सभागार में बैठक आहूत की गई थी। इसमें दयाराम ¨सह ग्राम विकास अधिकारी को आवंटित ग्राम पंचायत नंदावं, सैदपुर, मुईया, इनावभार, गोसड़ी, अरारा और नंदावं की प्रगति काफी असंतोषजनक पाई गई। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 18 मई को दी गई संस्तुति के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार विकास लालगंज की ग्राम पंचायत देवनाथ में तैनात आनंद कुमार सरोज ग्राम विकास अधिकारी के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति काफी असंतोषजनक पाई गई। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 17 मई की संस्तुति के बाद इनके भी मई माह के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है।
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