आजमगढ़:: चोरी के 27 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी चोर को तीन वर्ष की कैद तथा तीन हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने सुनाया। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अवांव गांव का है। वादी मुकदमा जयचंद पुत्र रामसुभग नौ फरवरी 1991 की रात अपने घर में सो रहा था। रात लगभग 12 बजे खटपट की आवाज सुनकर वादी जयचन्द जाग गया। उसने देखा कि गांव के ही सुभाष पुत्र बंसू तथा लालसा पुत्र अम्मल घर का बक्सा लेकर भाग रहे थे। इस बक्से में जेवर व कपड़े थे। वादी जयचंद ने मुबारकपुर थाने में सुभाष व लालसा के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। दौरान मुकदमा आरोपी लालसा की मृत्यु हो गई। अभियोजन अधिकारी मनीषा ने वादी जयचंद, चिज्जू, बालचंद तथा कांस्टेबल रामजन्म को बतौर गवाह अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष को तीन वर्ष की कैद तथा तीन हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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