.

.

.

.
.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

आजमगढ़ 29 मई 2018-- उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार के योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग (अ0जा0, अ0ज0जा0, अ0पि0व0, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के उद्यमियों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एवं अनारक्षित वर्ग (सामान्य पुरूष) के उद्यमियों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू0- 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जो अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
उक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन-पत्र दो प्रतियों मे पूर्ण कर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिश्नरी रोड सिधारी, आजमगढ़ मे 10 जून को सांय 5 बजे तक अवश्य जमा करा दें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अर्जुन सिंह ने दी है। 

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment