आजमगढ़ 05 अप्रैल 2018 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिवानी न्यायालय मे फैमिली वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। अध्यक्ष हेतु अर्हता-सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त लोक अभियोजक, ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जो अतिरिक्त सचिव के पद के नीचे न हों अथवा उसके समकक्ष हों।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर ने सदस्यों के अर्हता के सम्बन्ध मे बताया है कि पैरा लीगल वालेण्टियर/समाज सेवक जिनको कि कम से कम वैवाहिक प्रकरण को निपटाने का 2 वर्ष का अनुभव हो, ऐसे परामर्श दाता जिन्हे पारिवारिक वाद का 2 वर्ष का अनुभव हो, सेवारत अधिकारी अथवा नागरिकों की पत्नियां जो सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य अथवा कल्याणकारी कार्य मे संलग्न हों या ऐसे लोग जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र अथवा विधि की डिग्री धारक हों और उस व्यवसाय से भी जुड़े हों ।
सचिव ने आगे बताया है कि ऐसा कोई व्यक्ति अर्ह नही होगा जो किसी अपराध का सिद्ध दोष हो अथवा सरकारी सेवक के नाते पदच्युत किया गया हो। प्रारम्भ मे समिति के अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल 3 माह के लिए होगा जिन्हे अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा उनके कार्य को देखते हुए विस्तारित किया जा सकता है।
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