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वृक्षारोपण अभियान योजनाएं होंगी लागू, प्रत्येक नागरिक लगाए कम से कम एक वृक्ष


मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना,  फलोद्यान योजना तथा कृषक वृक्ष धन योजना होंगी  लागू 

आजमगढ़ 23 अप्रैल 2018 -- जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी के निर्देशन मे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मे गंगा हरितिमा अभियान वृक्षा रोपण की योजनायें को लागू करने के लिए बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर डीएफओ ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत 3 योजनाएं बनायी गयी हैं जिसमे मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना शामिल है।
डीएफओ ने मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना के अन्तर्गत बताया कि परियोजना का समस्त व्यय मनरेगा अन्तर्गत किया जाएगा। परियोजना की अवधि 3 वर्ष के लिए अनुमन्य होगी। उन्होने बताया कि यह वृक्षारोपण सड़क/नहर के किनारे, सार्वजनिक परिसरों, यथा शवदाह गृह, विद्यालय/छात्रावास, ग्राम समाज भूमि, शासकीय/सामुदायिक सार्वजनिक, शासकीय, सार्वजनिक भवनों की बाउण्ड्री एवं शासकीय भूमि पर किया जाएगा। परियोजना का माॅडल प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति वन विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी कार्यदायी संस्था पंचायत वित्तीय स्तरीय पंचायत विभाग व लाईन विभाग होंगे। परियोजना अवधि पूर्ण होने पर वृक्षारोवण संबंधित ग्राम सभा/संबंधित विभाग को हस्तानान्तरित कर दी जाएगी।
इसी क्रम मे मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना के अन्तर्गत मनरेगा योजना के पात्र जाॅब कार्डधारी परिवार के निजी भूमि पर फलदायी पौधों का रोपण किया जा सकता है। परियोजना के अन्तर्गत पौधा, सुरक्षा/रख-रखाव का दायित्व लाभार्थी परिवार का होगा। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उद्यान विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना के अन्तर्गत मनरेगा योजना के पात्र जाब कार्डधारक परिवार के निजी खेत के मेढ़ पर पौधों का रोपण किया जा सकता है। जिसमे मुख्यतः बांस छायादार/फलदार/औषधि जिसमे मुख्यतः यूकेलिप्टस, शीशम, नीम, खेर, बबूल, मलबरी आदि के पौधों का रोपण किया जाएगा। एक परियोजना एक से दस परिवार सम्मिलित होंगे। उक्त कार्य का एक परियोजना माना जाएगा तथा परियोजना की लागत 3 वर्ष है। परियोजना के अन्तर्गत पौधों का रख-रखाव स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी को पौधों के रख-रखाव हेतु प्रथम वर्ष 99 रूपया, द्वितीय वर्ष 86 रूपये तथा तृतीय वर्ष 84 रूपये, इस प्रकार लाभार्थी को कुल 269रू0 दिया जाएगा।
इसी प्रकार डीएफओ ने बताया कि एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना है। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी एक वृक्ष लगाकर इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण gangaseva.upsdc.gov.in  पर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पौधा रोपित नही कर पाता है तो वह व्यक्ति एक वृक्ष का मात्र 150 रू0 की धनराशि वन एवं वन्य विभाग की संस्था सीएमएफ के कानपुर स्थित इलाहाबाद बैंक एमएमबी किदवई नगर शाखा मे खाता संख्या- 50205176968, आईएफएससी कोेड- एएलएलए 0212164 मे सीधे जमा कर सकता है। तब विभाग उस व्यक्ति की तरफ से पौधा रोपित कर सकता है। इस अवसर पर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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