आजमगढ़ -- उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश मे हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार लाने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना’’ को नये कलेवर मे लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश की प्रक्रिया के अनुसार पात्र शिल्पकार वांछित प्रपत्रों के साथ निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ मे जमा कर दें, ताकि इन्हे अन्तिम रूप से चयन हेतु विकास आयुक्त हस्तशिल्प उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर को प्रेषित किया जा सके। आवेदन पत्र का प्रारूप उद्योग कार्यालय मे उपलब्ध है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना मे पात्रता की शर्तों के बारे मे बताया है कि पुरूष हस्तशिल्प की उम्र कम से कम 60 वर्ष एवं महिला हेतु 55 वर्ष निर्धारित है, प्रार्थी जनपद का स्थायी निवासी हो, प्रार्थी के पास हस्तशिल्प पहचान पत्र होना अनिवार्य है तथा आवेदन के साथ फोटो प्रमाणित, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 10 रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र, हस्तशिल्प पहचान पत्र की छाया प्रति तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करना है।
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