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आरटीआई :: सूचना प्रदान न कराये जाने पर आयोग ने पूर्व डीएम पर लगाया जुर्माना

सात वर्ष बाद आदेश जारी हुआ  

रानी की सराय : आजमगढ़ :: पारिवारिक विवाद में चार वर्षीय पुत्र से मिलने के अधिकार के बाबत समय से सूचना उपलब्ध न कराने जाने पर आजमगढ़ के तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष चौहान से जनसूचना आयोग ने 25 हजार रुपये जुर्माना वसूल किए जाने का आदेश निर्गत किया है। मंगलवार को आयोग के आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी मिली। पीड़ित को सात वर्ष बाद यह आदेश जारी हुआ है। रानी की सराय के शाहखजुरा निवासी कैलाश सिंह ने पारिवारिक मामले में अपने पुत्र से मिलने के अधिकार के बाबत तत्कालीन जिलाधिकारी मनीष चौहान से जनसूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। पीड़ित को समय से सूचना उपलब्ध न होने पर कैलाश ने राज्य सूचना आयोग से गुहार लगाई थी। इस पर आयोग द्वारा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था लेकिन आज तक वसूली न होने पर आयोग ने फिर से तत्कालीन जिलाधिकारी के वेतन से तीन माह में अर्थदंड वसूली का आदेश निर्गत किया है। यह भी आदेश दिया है कि मामले में कोई न्यायालय में स्थगन आदेश है तो उसे भी उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश की प्रति वर्तमान जिलाधिकारी व मुख्य कोषाधिकारी को भी इस आशय के साथ जारी की गई है कि प्रतिवादी पक्ष के वेतन से 25 हजार रुपये की धनराशि दो बराबर किश्तों में कटौती कर जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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