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अवैध खनन में भाजपा के पूर्व सांसद पर हो सकती है भारी जुर्माने की कार्यवाही !

आजमगढ़:: अवैध खनन के मामले में भाजपा के बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव फंसते नजर आ रहे हैं। गंभीरपुर थाना के खराटी गांव में 18 मार्च को मिट्टी के अवैध खनन में सीज गई पोकलेन मशीन के मामले में प्रशासन ने जांच के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एनएच-233 का निर्माण कर रही गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिट्टी खनन की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि किसी ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यदायी संस्था से मिट्टी खनन को ठेका ले रखा है तो वाहन के साथ अनुमति पत्र होना जरूरी है। इस मामले में थाने से भी रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है। अब रमाकांत यादव पर प्रशासन द्वारा दो से पांच लाख तक का जुर्माने के साथ ही खोदी गई भूमि की रायल्टी पर भी अर्थदंड लगाए जाने की संभावना है।
बता दें कि गंभीरपुर थाना के खराटी गांव में 18 मार्च को चारागाह की भूमि से मिट्टी के अवैध खनन में पूर्व सांसद रमाकांत यादव की पोकलेन मशीन को पुलिस ने सीज कर दिया था। इसके बाद भाजपा सांसद ने इसे उपचुनाव में हार के बाद योगी के खिलाफ दिये गये बयान के चलते मशीन सीज करने का आरोप लगाया था। रमाकांत ने कहा था कि वे अनुमति लेकर खनन करा रहे है इसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी लेकिन पूर्व सांसद खनन की अनुमति के संबंध में कोई अभिलेख अब तक नहीं दिखा पाए हैं।
इस मामले में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता का कहना है कि अवैध रूप से मिट्टी के खनन की शिकायत पर थानाध्यक्ष ने पोकलेन मशीन सीज की थी। यदि उसके द्वारा कार्यदायी संस्था की तरफ से मिट्टी खनन के लिए दिए गए अनुमति पत्र को दिखाया गया होता हो थाने में सीज करने का सवाल ही नहीं उठता था लेकिन कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शासन का भी सख्त निर्देश है। जबकि सीज किए गए संबंधित पोकलेन मशीन के संबंध में यदि मिट्टी खनन के लिए कोई अनुमति पत्र है तो उसे अब तक विभागीय अधिकारियों के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।
वहीं खनन विभाग का दावा है कि मिट्टी खनन के लिए सिर्फ गायत्री प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। उसे भी कहीं ग्राम समाज की किसी जमीन में खनन की अनुमति नहीं दी गई है। खनन विभाग के कर्मचारियों की माने तो मशीन के मालिक रंजेश कुमार यादव निवासी नोएडा पर मशीन छोड़ने की एवज में दो से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खोदी गई जमीन की नाप-जोख कर रॉयल्टी के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुर्माने पर एडीएम कहते है कि थाने से खनन की रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आंकलन कर जुर्माना लगाया जाएगा। जमा कर देते हैं तो ठीक है, नही तो मामला कोर्ट भेजा जाएगा।


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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