30 अप्रैल तक प्रस्तुत कर दें पत्रावली,झोलाछाप चिकित्सकों पर होगी कार्यवाही
आजमगढ़ 22 मार्च 2018 -- डा0 एसके तिवारी मुख्य चिकित्साधिकारी ने जनपद में कार्यरत सभी प्राईवेट चिकित्सकों/पैथोलाजी एवं डाईग्नोस्टिक सेंटरों के मालिकों को आगाह किया है कि 30 अप्रैल तक सभी अपने-अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण का नवीनीकरण से सम्बन्धित पत्रावली मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करा दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि चिकित्सालय परिसर में अपशिष्ट पदार्थाें के निस्तारण, प्रदूषण नियंत्रण एवं अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न हो। सीएमओ ने इस बात पर चिन्ता जताई है कि विगत के महिनों में बिना पंजीकरण के कई ऐसे अवैध प्रतिष्ठान पर कार्यवाही की गयी व मुकदमा भी दर्ज किया गया फिर भी अपेक्षित सुधार नही दिख रहा है। उन्होने कहा कि अवैध प्रतिष्ठानो के साथ-साथ यदि अनाधिकृत रूप से चिकित्सकीय सेवाओं में भी लिप्त कोई झोलाछाप चिकित्सक जनपद में पाया जाता है तो उसे भी पकड़ कर उसके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा और साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई जायेगी। डा0 तिवारी ने चेतावनी भरे शब्दों में आगाह किया है कि आप का व्यवसाय जनपद के आम जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ा है इसमें होने वाली कोताही किसी न किसी व्यक्ति की जिन्दगी से जुड़ा विषय है, इसलिए पकड़े जाने पर परिणाम भी गम्भीर होंगे। ये कहीं ना कहीं आपराधिक कृत के श्रेणी में आता है इसलिए प्रतिष्ठानो की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है कि वे पंजीकरण कराके अपनी गम्भीरता व सरकारी जवाबदेही बनाये रखें।
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