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जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम जारी




नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों मे से होंगे निर्वाचित 

आजमगढ़ 12 मार्च 2018 -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि राज्य निर्वाचत आयोग उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 की नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों मे से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन (मा0 न्या यालय के स्थगना देश से बाधित न हो) कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिये हैं।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि नाम निर्देशन पत्र 20 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे अपरान्ह 4 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 20 मार्च को अपरान्ह 4 बजे से कार्य समाप्ति तक उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 24 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान 28 मार्च को पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक तथा मतगणना 28 मार्च अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया है कि आयोग के निर्देशानुसार उनके स्तर से सार्वजनिक सूचना निर्धारित प्रपत्र-1 में 9 मार्च को निर्गत कर दी गयी है और उसी दिन से नामांकन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत नेहरू हाल से सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त निर्वाचन उ0प्र0 जिला योजना समिति नियमावली 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा और यह निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया जिला पंचायत नेहरू हाल में सम्पन्न होगी तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिणाम की घोषणा उसी स्थान पर की जायेगी। उन्होने बताया है कि उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय के समस्त निर्वाचित सदस्यों को सूचित किया है कि जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में जनपद में नगरीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिये 2 सदस्य निर्वाचित होने हैं, जिसमें से 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये तथा 1 पद अनारक्षित वर्ग महिला के लिये आरक्षित है। नामांकन पत्रों का विक्रय मुल्य अनारक्षित वर्ग हेतु रू0 500 तथा आरक्षित वर्ग के लिये रू0 250 निर्धारित हैं। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फोटो चस्पा की जायेगी तथा 2 प्रस्तावक एवं 2 अनुमोदक होंगे जो नगरीय निकाय से निर्वाचित सदस्य होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र पर नामांकन के लिये सहमति देने के लिये स्वयं हस्ताक्षर करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तोे वह नामांकन पत्र के साथ अधिशासी अधिकारी प्रदत्त प्रमाण-पत्र नामंाकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ने पर नामांकन पत्र साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनीे होगी। प्रत्याशी 1 से अधिक किन्तु अधिकतम 3 प्रतियों मंे नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया है कि 1 व्यक्ति केवल 1 वर्ग के लिये नामांकन प्रस्तुत कर सकता है 1 से अधिक वर्ग के लिये नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे। उ0प्र0 जिला योजना समिति नियमावली के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि वह ंिजला योजना समिति के सदस्य पद पर निर्वाचन के लिये अर्ह है। किसी निकाय से 1 से अधिक सदस्य निर्वाचित नही होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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