आजमगढ़ 15 फरवरी 2018 -- जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के किसान को बताया कि प्रदेश सरकार की फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत कर्ज माफी का लाभ जिन ऋणी कृषकों को अभी तक नही मिल पाया ऐसे कृषक शिकायत निवारण पोर्टल www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/complaint.html पर शिकायत दर्ज कराने की अन्तिम तिथि 20 जनवरी तक थी, परन्तु कृषकों के हित में इस तिथि को 10 मार्च तक विस्तारित किया गया है। उन्होने बताया कि जनपद के ऐसे ऋणी कृषक जिन्हे अभी तक इस योजना का लाभ किन्ही कारणों से नही मिल पाया है वे अपनी शिकायत निवारण पोर्टल- www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/complaint.html पर 10 मार्च तक अवश्य करा दें। शिकायत करने के उपरान्त शिकायत की प्रति के साथ के0सी0सी0 पासबुक, आधार कार्ड एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्नकर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते है तथा जिन कृषक भाइयों द्वारा पूर्व में आनलाइन शिकायत की जा चुकी है और शिकायत के प्रति जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा नही किये है वे कृषक बन्धु भी तत्काल शिकायत की प्रति के साथ के0सी0सी0 पासबुक, आधार कार्ड एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्नकर करते हुए कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें ।
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