आजमगढ़ 06 फरवरी 2018 -- जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा अनुसूचित जातियों को आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस विभाग के बकायेदार है उनको नवीन “एक मुश्त समाधान योजना“ के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 3 साल, 5 साल अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश दिए गये है यथा यदि विभाग से रू0 10 हजार का ऋण लिया गया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज रू0 12 सौ लगाकर मात्र रू0 11,200/- में अपने ऋण की अदायगी की जा सकती है। शासन द्वारा यह योजना 31 मार्च 2018 तक मान्य है। इस अवसर का लाभ उठा कर समयावधि में अपना ऋण जमा कर शासन की योजना से लाभान्वित हो सकते है।
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