आजमगढ़ 30 जनवरी 2018 -- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 06 फरवरी से प्रारम्भ होकर दिनांक 12 मार्च 2018 को समाप्त होगी। दिनांक 14 फरवरी 2018 को महाशिवरात्रि व दिनांक 01 मार्च 2018 को होलिका दहन एवं दिनांक 2 मार्च 2018 को होली का त्योहार मनाया जायेगा। दिनांक 25 मार्च 2018 को चैत्र रामनवमी का त्योहार एवं दिनांक 30 मार्च 2018 को गुड-फ्राइडे मनाया जायेगा। इस अवसर पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारो एवं परीक्षा के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है। जनपद मे शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यक हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अधोहस्ताक्षरी या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत दिनांक 30 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगा।
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