आजमगढ़ 06 नवम्बर -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) चन्द्र भूषण सिंह ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु नियुक्त समस्त निर्वाचन कर्तव्यरूढ़ (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या अन्य लोक सेवक जो नगरीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचक कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र में जहाँ वह मतदान करने का अधिकारी है, मत देने मे असमर्थ है) ऐसे मतदाता जो नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 में डाक द्वारा मत देना चाहते है तो सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-57(क) में आवेदन कर लें जो मतदान की तिथि से कम से कम 7 दिन रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाय। यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचक कर्त्तव्यारूढ़ है तो उसे अधिकतम दो दिन में एक डाक मतपत्र जारी कर देगा।
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