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आगामी 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आजमगढ़ 29 नवम्बर -- आगामी 9 दिसम्बर को दिवानी न्यायालय आजमगढ़ एवं जनपद के सभी तहसीलों एवं अन्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें फौजदारी, पारिवारिक विवाद, राजस्व, चकबन्दी, वन विभाग, मोटर अधिनियम, मोटर दुर्घटना अधिनियम, पेंशन , 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी, भूमि अधिग्रहण, श्रम विभाग, विद्युत, जल आदि के मुकदमें निस्तारित किए जायेगें। उक्त लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश एस.ए.एच. रिजवी की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें समस्त न्यायायिक अधिकारीगण, बीमा कंपनियों के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहें। उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण हेतु बल दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र शेखर सिंह द्वारा बताया गया कि लोक अदालत विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने का उचित माध्यम है जिसमें पक्षकार बिना कोई शुल्क दिए अपने विवादों का निपटारा करा सकते है। सुलह-समझौते से विवादो का निपटारा किए जाने पर आपस में सौहार्द बना रहता है।ै

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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