आजमगढ़। कलेक्टर/जिला उप संचालक चकबन्दी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि गाटा सं0-64, 66 एवं 85 जंगल एवं बंजर खाते की भूमि रही है। जिस पर चकबन्दी अधिकारी के फर्जी आदेश से गाटा सं0-64/0.200 कड़ी एवं 66/0.200 कड़ी तथा गाटा सं0-85 के क्षेत्रफल 0.200 कड़ी पर राम बदन सिंह पुत्र राजा एवं गुनराजी देवा रामअधार द्वारा अपना नाम अंकित करा लिया गया है। जिससे बने रहने का कोई औचित्य नही है। उक्त फर्जी इन्द्राज निरस्त करते हुए उसे पूर्वत गांव सभा के खाते में अंकित किया जाना उचित होगा तथा कृत के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना भी उचित होगा। कलेक्टर ने आगे बताया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्राम खेमउपुर परगना मुहम्मदाबाद तहसील सदर के वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या-64, 66 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल तथा गाटा सं0-85 के क्षेत्रफल 0.200 कड़ी को चकबन्दी जिल्द के खाता सं0-108 तथा आधार वर्ष के खतौनी के खाता सं0-45 से नाम विपक्षीगण चन्द्रपाल,रविन्द्र नाथ पुत्रगण गोरखनाथ तथा विधि चन्द पुत्र राम बदन का नाम निरस्त कर किया जाता है। उक्त भूखण्ड पूर्व वत गांव सभा के बंजर तथा जंगल के खाते में अंकित करने के आदेश दिए गये है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार तथा तहसीलदार सदर के तद्नुसार सरकारी अभिलेखों में अमल दरामद करने एवं अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में प्रेषण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्डों पर कब्जा प्राप्त करके उसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करे तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देशित किया गया है कि उपराक्त फर्जी प्रविष्टि पारित करने में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं लाभार्थियों को चिन्हित कर लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराये तथा इस प्रकरण को भू माफिया में चिन्हित किया जाय। उप संचालक चकबन्दी ने उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए है।
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