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प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता तथा व्यय लेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी

आजमगढ़ 11 नवम्बर 2017 -- नगरीय सामान्य निर्वाचन 2017 को सकुशल, शान्तिपूर्ण, भयमुक्त कराने के उद्देश्य से नेहरूहाल के सभागार में नगर पालिका आजमगढ़ एवं मुबारकपुर के राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों/उनके प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता तथा व्यय लेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता ने बताया कि किसी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हंे सार्वजनिक स्थलों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नही करेगें, न ही उसका समर्थन करेेगें तथा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेेगें।
उन्होने बताया कि किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञान, वाल राइटिंग नही करेंगे । चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगें। सभा/रैली/जुलूस मे लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियों वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेगें तथा रात के 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाॅक्स का प्रयोग नही करेगें तथा मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा।
उन्होने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए कर सकते है।
इसी प्रकार निर्वाचन प्रचार अवधि में जुलूस निकाले जाने हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 10, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 05, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 03 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 02 वाहन सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग कर सकते है।
इसी क्रमें मुख्यकोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि निर्वाचन पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व्यय की अधीकतम व्यय सीमा रू0 6 लाख, सदस्य पद हेतु निर्वाचन की अधिकतम व्यय सीमा रू0 3 लाख तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष हेतु निर्वाचन व्यय की अधीकतम व्यय सीमा रू0 1.50 लाख, सदस्य पद हेतु निर्वाचन की अधिकतम व्यय सीमा रू0 30 हजार है तथा कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी प्रिण्ट मीडिया मे कोई भी छद्म विज्ञापन एवं पेड समाचार न प्रकाशित करेगा या न करवायेगा, यदि कोई व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दल/प्रत्याशी की सहमति अथवा जानकारी में है तो यह मान जायेगा कि उक्त विज्ञापन सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा अधिकृत किया गया है और विज्ञापन का व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जायेगा।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय विवरण हेेतु प्रत्याशी निर्धारित प्रारूप-पत्र के अनुसार रजिस्टर बनायेगें, जिसमें पृष्ठों की संख्या, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम/वार्ड संख्या का विवरण अंकित करते हुए रजिस्टर में प्रतिदिन के व्यय का विवरण अंकित करेगे तथा व्यय रजिस्टर में प्रत्याशी द्वारा प्रतिदिन हुए व्यय का तिथिवार विवरण अंकित किया जायेगा एवं समस्त व्यय विवरण प्रपत्र से सम्बन्धित बिल/बाऊचर को फाईल में सुरिक्षत रखेगें। तथा उन्होने बताया कि निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियांे द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रिजस्टर बाउचर सहित नगर पालिका/नगर पंचायत स्तर पर गठित कमेटी को उपलब्ध करायेगें।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर प्रशान्त कुमार भारती सहित नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तथा मुबारकपुर के उम्मीदवार /प्रत्याशी उपस्थित रहें।

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