आजमगढ़ 11 नवम्बर 2017 -- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र भूषण सिंह ने मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री/सचिव एव नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवगत कराया है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रू0 2.50 लाख या उससे अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख नही प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बन्धित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिएा समुचित कागजात उपलब्ध होे। इसका उल्लंघन करने पर सम्बन्धित की सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी और उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
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