आजमगढ़ 01 नवम्बर -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2107 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। जिसके क्रम में जनपद स्तर से भी मेरे द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत कर दी गयी है तथा अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा पम्पलेट, स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिण्ट मिडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन में राजनैतिक दल/प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिण्ट मिडिया में विज्ञापन दिए जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए गये है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्र्रक व प्रकाशन का नाम व पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण में फोटोकापी प्रतियां भी सम्मिलित मानी जायेगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव पम्पलेट/बैनर/स्टीकर/प्रचार सामग्री आदि का न मुद्रण करेगा और न मुद्रण करवायेगा जब तक की प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिरूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित द्योषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्र्रक को न उपलब्ध करा दें। श्री सिंह ने आगे बताया है कि आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिए गये है कि सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक स्पष्ट नाम व पता अंकित होगा। प्रचार सामग्री की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को युक्तियुक्त समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी प्रिण्ट मिडिया में कोई भी छदम विज्ञापन एवं पेड समाचार न प्रकाशित करेगा और न करवायेगा। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल/प्रत्याशी की सहमति अथवा जानकारी में है तो यह माना जायेगा कि उक्त विज्ञापन सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा अधिकृत किया गया है और विज्ञापन का व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलांे/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन प्रचार सामग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के अनुमति के बिना निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशित कराता है तो ऐसे प्रकाशक के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 171 एचके उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। यदि विज्ञापन मंे प्रकाशक का पता नही है तो सम्बन्धित समाचार पत्र से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करके यथोचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया है कि उर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होने बताया है कि जनपद स्तर पर गठित समिति राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिण्ट मिडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों पर निगरानी रखेगी तथा निर्देशो का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव, समस्त ब्यूराचीफ प्रिण्ट मिडिया तथा समस्त मुद्रक/प्रकाशक से अपेक्षा की है कि वे आयोग के उपर्युक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करे।
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