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तहसील फूलपुर: फर्जी अमलदरामद,डीएम ने दिये एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

आजमगढ़ 17 नवम्बर -- कलेक्टर/जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने बताया है कि तहसील फूलपुर, परगना माहुल, ग्राम पंचायत दरियापुर की केवला प्रधान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भुखण्ड संख्या-303 क्षेत्रफल 1.173 एकड़ प्रचीन भुखण्ड संख्या-577 क्षेत्रफल 1.173 एकड़ से निर्मित है। जो0च0 आकार पत्र 11, आकार पत्र 41 एवं चकबन्दी के पूर्व सारे अभिलेखों में उपरोक्त भुखण्ड भीटा के खाते में अंकित है। आकार पत्र-45 के खाता संख्या-544 में विभिन्न भुखण्डों के साथ गाटा संख्या-303 भी भीटा के खाते में अंकित है। जो0च0 आकार पत्र-45 में खाता संख्या-544 पर एक अमलदरामद अंकित है। जो खाता संख्या-544 से 303/1.173 खारिज करके कब्रिस्तान दर्ज करने के आदेश किया गया है। उक्त अमलदरामद फर्जी एवं साजिशी है। यह भी कहा गया है कि प्रशनगत भुखण्ड चकबन्दी के पूर्व भीटा के खाते में अंकित रहा है तथा वर्तमान समय में भीटा के रूप में है। उक्त फर्जी प्रविष्ट के कारण मौके पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है तथा गांव सभा के भीटा संख्या-303 पर अंकित अमलदरामद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार एवं उप जिलाधिकारी फूलपुर से आख्या प्राप्त की गयी है। उप जिलाधिकारी की आख्या 11 जून 2014 के आधार पर एवं प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कीे ग्राम दरियापुर के भीटा खाते की भूमि पर की गयी उक्त प्रविष्ट को फर्जी हैै। जिसके अस्तित्व में बने रहने का कोई विधि सम्मत आधार नही है।
जिलाधिकारी ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्षय में ग्राम दरियापुर, परगना माहुल, तहसील फूलपुर के जो0च0 आकार पत्र-45 के खाता संख्या 544 भीटा पर अंकित अमलदरामद को निरस्त कर दिया है तथा निर्देश दिए है कि गाटा संख्या-303 क्षेत्रफल 1.173 एकड़ पूर्वत गांवसभा के भीटा के खाते में अंकित किया जाय। तथा प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार एवं तहसीलदार फूलपुर को तद्नुसार सरकारी अभिलेखों में अमलदरामद करने एवं अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर उनके न्यायालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है और उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त भुखण्ड पर कब्जा प्राप्त करके उसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करे तथा सीआरओ को निर्देशित किया है कि उपरोक्त फर्जी प्रविष्ट कारित करने में संलिप्त अधिकारीयों /कर्मचारियों एवं लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करायें। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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