आजमगढ़ : जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में व्यय अनुरक्षण कार्य के लिए नामित की गयी टीमों को निर्देश दिए। कहा कि आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंतर्गत ही निर्वाचन संपन्न हो। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित नगरीय निकाय निर्वाचन को शांति एवं निर्भीक रूप से संपन्न कराए जाने के लिए व्यय लेखा टीमों की बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अनुमति दिए गए वाहनों का प्रयोग करना है। प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की फोटो प्रति उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या का नाम, अनुमति संख्या एवं दिनांक का विवरण मोटे अक्षरों में ¨प्रटेड सील चिपकाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जाएगी। वाहनों की निर्धारित संख्या के संबंध में बताया कि आयोग द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका के प्रचार के लिए तीन वाहन, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए दो वाहन और सदस्य पद के लिए एक वाहन अनुमन्य है। जुलुस में वाहनों की संख्या के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका के लिए 10 वाहन, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए पांच वाहन, सदस्य नगर पालिका के लिए तीन वाहन एवं सदस्य नगर पंचायत द्वारा जुलूस में दो वाहन प्रयोग के लिए अनुमन्य है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक ¨सह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर, अपर जिला सूचना अधिकारी अंजनी कुमार मिश्र सहित लेखा, उड़न दस्ता, स्थाई निगरानी, वीडियो अवलोकन एवं सहयोगी अन्य टीमों के अधिकारी थे।
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