आजमगढ़ 09 नवम्बर -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने सर्व साधारण, मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री/सचिव एवं नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु यह व्यवस्था प्रदत्त है कि यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रू0 2.50 लाख या उससे अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख नही प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिशवत देने में किया जा सकता है तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। और सम्बन्धित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाय। जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसी स्थिति में सर्व साधारण, मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री/सचिव एवं नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अवगत कराया है कि आदर्श आचार संहिता 27 अक्टूबर से प्रभावी है। चुनाव के दौरान उक्त निर्धारित मात्रा से अधिक नगदी के साथ संचरण न करें । यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नगदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जानेे के लिए उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग का कारण बताने के लिए समुचित कागजात को ले कर चलें। इसका उल्लंघन करने पर सम्बन्धित की सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी और उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
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