आजमगढ़ 13 नवम्बर -- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी (खनन) ने बताया कि सभी ईट भट्ठा संचालक जिनके द्वारा विगत 5 वर्षो मे राॅयल्टी जमा नही की गयी है वे अविलम्ब खनिज कार्यालय कलेक्ट्रेट आजमगढ़ से चालान पास कराकर निर्धारित लेखा शीर्षक में धनराशि जमा कर चालान की मूल प्रति खनिज कार्यालय में जमा कर दें तथा जो लोग राॅयल्टी जमा कर चुके है और उनके द्वारा चालान की प्रति खनिज कार्यालय में नही दी गयी है वह भी अविलम्ब जमा कर दें। उन्होने बताया कि स्वीकृत खनन योजना (माईनिंग प्लान) के साथ जिन ईट भट्ठा संचालकों द्वारा मिट्टी खनन हेतु पर्यावरण अनापत्ति नही जारी करायी गयी है और न ही इस हेतु आवेदन किया गया है अथवा विगत 5 वर्षो की राॅयल्टी जमा नही की गयी है, उन सभी ईट भट्ठे के अवैध संचालन को सख्ती पूर्वक बन्द कराया जाना सुचिश्चित किया जायेगा एवं ऐसे भट्ठा संचालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी। इसके साथ उन्होने बताया कि धनराशि जमा करने हेतु चालान खनिज कार्यालय द्वारा ही पास कराया जायेगा। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति मनमानी तरीके से चालान पास करके धनराशि जमा करने का प्रयास करता है तो उसके विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
Blogger Comment
Facebook Comment