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डीएम ने राजनीतिक दलों से कहा आर्दश आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन हो

आजमगढ़ 30 अक्टूबर -- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने निर्देश दिऐ है कि आर्दश आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार सम्बन्धित के आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभगार में आयोजित नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 की तैयारियों के सम्बन्ध में समस्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होने बताया कि अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य पद हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना चाहिए तथा वह सम्बन्धित नगरीय का निर्वाचक हो। उन्होने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 500, जमानत की धनराशि रू0 8000 तथा अधिकतम व्यय सीाम रू0 6 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 200, जमानत की धनराशि रू0 2000 तथा अधिकतम व्यय सीाम रू0 1.50 लाख, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 250, जमानत की धनराशि रू0 5000 तथा अधिकतम व्यय सीाम रू0 1.5 लाख तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू0 100, जमानत की धनराशि रू0 2000 तथा अधिकतम व्यय सीम रू0 30 हजार निर्धारित है। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेख/प्रमाण पत्र की जानकारी, नाम निर्देश पत्रांें की संविक्षा, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 में प्रत्याशियों में निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने एवं मुद्रण/विज्ञापन के सम्बन्ध में आयोग के दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी उपलब्ध दी। उन्होने बताया कि जनसभा/वाहन की अनुमति सम्बन्धित उप जिलाधिकारीे द्वारा दिया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी प्रिण्ट मिडिया में कोई भी छदम विज्ञापन एवं पेड न्यूज न प्रकाशित करेगा न करवायेगा। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का स्पष्ट नाम व पता अंकित होना चाहिए। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगे और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण में फोटोकापी प्रतियां भी सम्मलित मानी जायेगी। यदि कोई विज्ञापन राजनैतिक दल/प्रत्याशी की सहमती अथवा जानकारी में है तो यह माना जायेगा की उक्त विज्ञापन सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा अधिकृत किया गया है और विज्ञापन का व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल/प्रत्याशी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर गठित समिति राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण व प्रकाशन तथा प्रिन्ट मिडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों पर निगरानी रखेगी तथा निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी, मुख्या कोषाधिकारी विजय शंकर, अपर जिला सूचना अधिकारी अंजनी कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राकेश कुमार सिंह सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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