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दो ह्त्यारोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

आजमगढ़। न्यायाधीश एडीजे तृतीय संजय कुमार वर्मा ने बुधवार को हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनायी। जबकि फैसले के दिन अनुपस्थित रहने पर एक को न्यायाधीश ने फरार घोषित कर दिया। अपने फैसले में 5-5 हजार अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा दी है। प्राप्त विवरण के अनुसार 01 सितम्बर 2010 की सुबह करीब 8 बजे निजामाबाद थानाक्षेत्र के संजरपुर निवासी जिरावन पुत्र अजीजुर्रहमान अपने साथी अदनान, जीशान, अर्शलान आदि के साथ कुँवर नदी में मछली मारने जा रहा था। रेलवे लाइन के पास सड़क पर ट्राली रिक्शा खड़ा था जिसे जिरावन व उसके साथियों ने किनारे कर दिया जिससे नाराज निकट के मुसहर बस्ती के खिचडू, चैतू पुत्रगण झपसू, मित्तू पुत्र कन्ता मूल निवासी  खुरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ ने हमला कर दिया और जिरावन को बल्लम व रम्मे आदि से मार कर कुँवर नदी में फेंक दिया उसकी मौंके पर ही मौत हो गयी थी। घटना के बाबत मृतक के मामा शाहिद पुत्र इस्लाम निवासी सेरवां थाना सरायमीर ने मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमें में वादी शाहिद, मो. उमैर, अर्शलान, थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, शशि भूषण राय, का. रामबचन , डॉ. गयासुद्दीन गहाव के रूप में परिक्षित कराये गये। विद्वान न्यायाधीश दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात चैतू व खिचडू का आजीवन कारावास के साथ 5 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न देने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा की जबकि फैसले के दिन मित्तू के हाजिर व रहने पर उसे अदालत ने फरार घोषित कर दिया।


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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