आज़मगढ़: लदे माल सहित ट्रक लूटे जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की कहानी के अनुसार ट्रक ड्राइवर अनिल निषाद पुत्र रामबली निवासी मुजफ्फरपुर थाना रुदौली जिला फैजाबाद अपने ट्रक से कानपुर से मटर की दाल और चना लेकर गोंडा के लिए 20 अप्रैल 2017 को रात रवाना हुआ। रास्ते में लखनऊ में बीकेटी पेट्रोल पंप के पास पांच आदमियों ने ट्रक रुकवाया और गोंडा चलने की बात कही। ट्रक ड्राइवर में अनिल निषाद ने उन्हे सवारी समझ कर बैठा लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन सवारियों ने ड्राइवर को कुछ खिला दिया जिससे वह बेहोश हो गया । दूसरे दिन चालक अनिल निषाद को सदर अस्पताल आजमगढ़ में होश आया। ट्रक मालिक संजीव चौहान निवासी कानपुर ने सिधारी थाना में ट्रक लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। संजीव ने यह भी जानकारी दी की ट्रक बेलइसा में खड़ा है। पुलिस ने पांच अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इस घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद 7 जून 2017 को सुल्तानपुर जिले की स्वाट टीम ने बोलेरो जीप से चोरी का तेल बेचने जा रहे तीन व्यक्तियों को पकड़ा । पकड़े गए आरोपियों ने ट्रक लुटे जाने के बात भी स्वीकार किया। इस मामले में आरोपी उदय भान सिंह उर्फ चुन्नू पुत्र रामनाथ निवासी मेढ़ा थाना खुटहन जिला जौनपुर तथा मनोज यादव पुत्र भारत यादव निवासी पैगूपुर थाना लमहुआ जिला सुल्तानपुर की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।
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