आजमगढ़ 12 जुलाई 2017 -- क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों के निर्वाचन हेतु मतदान में मतदाताओं का प्रतिरूपण रोकने के लिए उनकी पहचान के सत्यापन हेतु विभिन्न पहचान-पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जायेगी। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायती एवं नगरीय निकाय) चन्द्र भूषण सिंह ने दी। उन्होने बताया कि पहचान पत्र के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, पास पोर्ट, आयकर पहचान कार्ड (पैन कार्ड), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/किसान/पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि फोटोयुक्त राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सम्पत्ति सम्बन्धी फोटोयुक्त अभिलेख यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत डीड्स आदि, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, फोटोयुक्त भूतपूर्व सैनिकों के विधवा/आश्रित का प्रमाण पत्र/वृद्धवस्था पेंशन आदेश, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त पहचानों में से कोई भी पहचान-पत्र मतदाता के पास नही है तो वे अपना पहचान पत्र बनवा लें ।
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