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प्रमुख उपचुनाव: 16 जुलाई को होगा मतदान देर शाम होगी मतगणना,दो लाख तक कर सकेगें खर्च

आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन-2017 कराये जाने हेतु जनपद के क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज (आरक्षण-अनारक्षित) एवं क्षेत्र पंचायत हरैया (आरक्षण-अनुसूचित जाति महिला) के प्रमुख पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन समय सारिणी के अनुसार कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है जिसमें नामांकन का 14 जुलाई को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच का 14 जुलाई को अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का 15 जुलाई को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक, मतदान का 16 जुलाई को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक तथा मतगणना अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिला मजिस्ट्रेट ने विकास खण्ड मार्टिनगंज के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा.वीके सिंह तथा विकास खण्ड हरैया के लिए सहायक आयुक्त एवं सहा0 नि0 सह0 आरके द्विवेदी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होने बताया कि उक्त निर्वाचन उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
उपचुनाव: दो लाख तक कर सकेगें खर्च
आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र भूषण सिंह ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन-2017 के अन्तर्गत नामांकन पत्रों का विक्रय 06 जुलाई से 14 जुलाई के मध्य विकास खण्ड मुख्यालय पर किया जायेगा। नामांकन पत्रों का विक्रय मूल्य सामान्य वर्ग हेतु रू0 800/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रू0 400/- निर्धारित है। समान्य वर्ग हेतु जमानत धनराशि रू0 5000/- तथा आरक्षित वर्ग हेतु रू0 2500/- निर्धारित है। कोई भी  प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उससे जमानत धनराशि एक ही ली जायेगी। इसके अतिरिक्त नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्ताव तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशान अगूंठा तथा स्व प्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रू0 2,00,000/- व्यय सीमा निर्धारित की गयी है तथा मतदान/मतगणना कक्ष के अन्दर मोबाइल फोन का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा पूर्णत: वर्जित होगा। मतदान/मतगणना की शत-प्रतिशत वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा मतगणना के उपरान्त निर्वाचन परिणाम जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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