आजमगढ: प्रभारी जिलाधिकारी पीपी सिहं की अध्यक्षता में सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय गृहस्थी के सत्यापन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गयी तथा वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था का पालन करने हेतु समस्त प्रथम स्तरीय अधिकारी एवं द्वितीय स्तरीय अधिकारियों की भी बैठक ली गयी। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त सीडीपीओ, समस्त प्रभारी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बैठक में उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला पूर्ति अधिकारी जीएस शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि सत्यापन का कार्य शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अन्तर्गत किया जाना है। सत्यापन का कार्य 03 मई, से 31 मई तक किया जाना है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन टीमों द्वारा डोर टू डोर सत्यापन कार्य अद्यतन सूची के अनुसार किया जायेगा। ग्राम पंचायत में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों का विवरण शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर संलग्नक सहित प्राप्त किया जायेगा। सत्यापन में पाये गये पात्र, अपात्र एवं छूटे हुए पात्रों की सूची का पुन: खुली बैठक में आपत्तियां प्राप्त करते हुए, पात्रों एवं छूटे हुए पात्रों की सूची तैयार की जायेगी। शासन की यह अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विशेष अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि सत्यापन के दौरान कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में सम्मिलित न रहे और पात्र व्यक्ति किसी भी दशा में छूटने न पाये। जिलाधिकारी द्वारा कार्यशाला में समस्त उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य पर सतत् निगरानी रखकर समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा सत्यापन टीमों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने बात प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर पर सत्यापन का कार्य का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि द्वितीय स्तर पर लगाये राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति में ही उचित दर विक्रेताओं को शतप्रतिशत विपणन गोदामों से निकासी करायी जाय।
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