आजमगढ़: पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी के निर्देशन मे अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शैलेन्द्र सिंह के संचालन मे बाल संरक्षण, मानव तस्करी, बाल श्रम उन्मूलन एवं बन्धुवा श्रमिक, बाल विवाह प्रतिबंध रोकने आदि जैसे मुद्दो व विभिन्न कानूनो (किशोर न्याय अधि0 2015, पास्को एक्ट 2012) आदि विषयो पर पुलिस लाइन परिसर मे स्थित नवीन सभागार भवन मे रविवार को एक दिवसी कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्रेत्राधिकारी लाइन, जिला प्रोवेशन कार्यालय/बाल संरक्षण कार्यालय, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, श्रम प्रर्वतन अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस ईकाई, आर.पी.एफ. तथा जी.आर.पी. शाखा प्रभारी , प्रभारी ए.एच.टी.यू. सेल तथा प्रत्येक थानो पर पुर्व से नामित बाल-कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगणों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला/प्रशिक्षण मे सम्मिलित सभी लोगो ने रोकथाम के सम्बन्ध में अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये। पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी द्वारा नियमो व कानूनो के अनुसार बाल संरक्षण, मानव तस्करी, बाल श्रम उन्मूलन एवं बन्धुवा श्रमिक, बाल विवाह प्रतिबंध आदि विषयों पर कड़ाई से अनुपालन हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
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