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हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत 05 को उम्रकैद की सजा

आजमगढ़ : दीवानी न्यायालय में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने शुक्रवार को पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है। इस गांव के संजय यादव व रामप्रताप के बीच भूमि विवाद की रंजिश चल रही थी। वादी मुकदमा संजय यादव पुत्र जगदीश यादव गत नौ सितंबर 1997 को अपने छोटे भाई रोहित के साथ क्षेत्र के पलिया बाजार से घर आ रहा था। रास्ते में शाम करीब पांच बजे शुकुलपूरा बाग में संजय के विपक्षी रामप्रताप पुत्र मुनेश्वर, विनोद व अरुण पुत्रगण रामप्रताप, देवेंद्र पुत्र राजदेव व अनिल पुत्र राजाराम ने दोनों भाइयों को रोक लिया। रामप्रताप के ललकारने पर विपक्षियों ने संजय पर असलहा तान दिया। संजय को मौके से जान बचाकर भागा लेकिन उसके भाई रोहित को गोली मार दी गई। मौके पर रोहित की मौत हो गई। इस मामले में दीदारगंज पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं-2 में शुरु हुई। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद यादव ने वादी मुकदमा संजय यादव, डा. एएन सिंह, डा.एस के सिंह व डा. नंदलाल यादव, हेड मुहर्रिर कमलाकर यादव को बतौर गवाह अदालत में परिक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं-2 संध्या चौधरी ने आरोपी रामप्रताप, विनोद ,देवेंद्र ,अरुण और अनिल पर दोषसिद्ध पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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