आज़मगढ़ 24 मार्च 2017 -- जिला मनोरंजन कर अधिकारी श्रीप्रकाश ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त बाजारों में चिप डाउनलोडिंग/सीडी कैसेट लाइब्रेरी से सम्बन्धित समस्त दुकान/प्रतिष्ठान जिला मनोरंजन कर कार्यालय कलेक्ट्रेट से लाइसेन्स प्राप्त कर लें बिना लाइसेन्स के संचालन करते हुए पकड़े जाने पर उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3 का उल्लंघन तथा इसी अधिनियम की धार 8 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके अन्तर्गत रू0 1000/- अर्थदण्ड या छः माह का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जिसके लिए आमोद संचालक स्वंय उत्तरदायी होगें।
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