आज़मगढ़ 20 मार्च 2017 -- जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने बताया कि आर्केस्टा पार्टी/डांस पार्टी/बैंड पार्टी एवं डीजे का संचालन आमोद की श्रेणी में आता है। उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 (यथा संशोधित) 2009 धारा-5 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि ग्राहकों से वसूली गयी कुल धनराशि पर 25 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है। बिना अनुमति के संचालन पर उपरोक्त अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत अधिकतम रू0 10,000 (दस हजार) जुर्माना अथवा 3 माह की सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उन्होने समस्त आमोद संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आर्केस्टा पार्टी/डांस पार्टी/बैंड पार्टी एवं डीजे के संचालन हेतु मनोरंजन कर कार्यालय आजमगढ़ में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त कर लें। तथा बिना अनुमति के संचालन करते हुए पकड़े जाने पर उनके विरूद्ध करारोपण व जुर्माना से दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए आमोद संचालक स्वंय उत्तरदायी होगें।
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