आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अ•यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखित करने में असफल रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-10(क) के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्ययों के लेखों को सही एवं अपेक्षित रीति से दाखिल करने के लिए सभी अभयर्थी/निर्वाचन एजेण्टों के लिए 03 अप्रैल 2017 को समय 11.00 बजे नेहरूहाल सभा गार में फैसिलिटेशन कार्यक्रम एवं 06 अप्रैल को 11.00 बजे स्थान नेहरू हाल सभागार में लेखा समाधान बैठक आयोजन किया गया है। उन्होने सभी से अपेक्षा किया है कि उक्त तिथियों को निर्धारित समय व स्थान पर अपने निर्वाचन व्यय लेखे एवं मूल वाउचर के साथ स्वंय/निर्वाचन एजेण्ट अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होने समस्त विधान सभा के आरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने स्तर से समस्त प्रत्याशियों को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने के लिए सूचित करें।
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