आज़मगढ़ 02 मार्च 2017 -- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पीपी सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में इस समय विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 का मतदान जनपद आजमगढ़ में 04 मार्च 2017 को होना है तथा मतगणना 11 मार्च 2017 को होना है। विश्वस्त सुत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ आसामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को अपनी असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शान्ति भंग करने का प्रयास कर सकते है। उन्होेने बताया कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए उक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही करने की तवरित आवश्यकता हो गयी है। उन्होने बताया कि होलिका दहन 12 मार्च व 13 मार्च को होली का पर्व, 16 मार्च से 21 अप्रैल 2017 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होनी है। 29 मार्च को चेटी चन्द, 04 अप्रैल को रामनवमी, 05 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयन्ती, 09 अप्रैल को महावीर जयन्ती, 11 अप्रैल को मुहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस एवं गुड फ्राइडे तथा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नावाज का उर्स, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जयन्ती, 28 अप्रैल को परशुराम जयन्ती का त्यौहार मनाया जायेगा। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्यौहारों एवं परीक्षा के समय असामाजिक एवं समाज विरोध गतिविधियों द्वारा शान्तिभंग करने का प्रयास कर सकते है। उन्होने बताया कि जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इसके उपचार के लिए दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। उन्होन बताया कि आज कि तिथि 02 मार्च 2017 से 03 मई 2017 तक तात्कालिक प्रभाव से जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत धारा 144 लागू कर दी गयी है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किए जा रहे है यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरान्त आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किए जा सकेंगे । इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
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