आज़मगढ़ 18 फरवरी 2017 -- कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदान एवं मतगणना के दौरान मादक पदार्थो की बिक्री प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबाकरी एवं मादक पदार्थो को बन्द रखने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश के अनुक्रम में आबकारी दुकानों को मतदान के समाप्त के नियत समय से 48 घन्टे पूर्व एवं मतगणना तिथि को मादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबन्धित किये जाने का निर्देश दिया गया है। जनपद आजमगढ़ में मतदान 4 मार्च एवं मतगणना 11 मार्च 2017 को किया जाना है। उक्त के क्रम में कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा आदेश किया जाता है कि जनपद आजमगढ़ एवं सीमा से सटे 8 कि0मी0 दायरे की अन्य जनपदों की समस्त देशी शराब, बिदेशी मदिरा, बियर, माडल शाॅप, स्प्रिट, ताड़ी, भाॅग एवं अन्य मादक पदार्थो की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों मतदान समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक यानि दिनांक 2 मार्च 2017 को सांय 5.00 बजे से 04 मार्च 2017 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 11 मार्च 2017 को मतगणना स्थल से 8 कि0मी0 के दायरें में पड़ने वाली समस्त आबकारी दुकानें मतगणना समाप्ति तक बन्द रहेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक 27 फरवरी 2017 को जनपद सुल्तानपुर एवं अम्बेडकर नगर में होने वालें चुनाव के दृष्टिगत इन जनपदों से सटे 8 कि0मी0 के दायरे में पड़ने वाली जनपद आजमगढ़ की समस्त आबकारी दुकानें दिनांक 25 फरवरी 2017 को सांय 5.00 बजे से 27 फरवरी 2017 को मतदान समाप्ति तक तथा दिनांक 08 मार्च 2017 को जनपद गाजीपुर एवं जौनपुर में होने वाले चुनाव के दृष्टिगत इन जनपदों से सटे 8 कि0मी0 के दायरे में पड़ने वाली समस्त आबकारी दुकाने 06 मार्च 2017 को सांय 5.00 बजे से 8 मार्च 2017 को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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