आजमगढ़ : विधानसभा चुनाव में मतदाता को बीएलओ द्वारा वितरित की गई फोटो युक्त मतदाता पर्ची से वोट दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार पहचान पत्र के रूप में राशनकार्ड से वोट नहीं दे सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि मतदान के लिए 12 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गये फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआइ एवं एनपीआर द्वारा जारी के गये स्मार्ट कार्ड भी शामिल हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सांसद, विधायक एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में से मतदान के समय एक विकल्प वोटर के पास मतदान के समय रहना आवश्यक है।
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