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राजनैतिक दलों के साथ बैठक में डीएम् ने बताई अचार संहिता की बारीकियां

आज़मगढ़ 04 फरवरी 2017 -- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में कराने के उद्देश्य से तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उन्होने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी रू0 28 लाख (अटठाइस लाख मात्र) तक खर्च कर सकते है। जिसका व्यय दो श्रेणियों में कर सकते है। पहला निर्वाचन व्यय प्रचार-प्रसार पर जैसे- जन सभाओं, पोस्टरों ,बैनरों , वाहनों, प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के विज्ञापनों पर व्यय शामिल है और दूसरें श्रेणी में वो व्यय आते है जिनकी विधि के अधीन अनुमति प्राप्त नही होती है जैसे- मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके बीच रू0, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, यह रिश्वत देने की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध है। ऐसे मदों पर व्यय करना अवैध है। जिलाधिकारी ने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि मोटर वेहिक्ल एक्ट के अनुसार कुछ ही लोगों को वाहनों पर झण्डा लगाना अनुमन्य है, इसके अलावा किसी को भी वाहन में झण्डा लगाना अनुमन्य नही है। उन्होेने बताया कि उम्मदीवार/प्रत्याशी भी अपने वाहन में झण्डा नही लगा सकते है। उन्होेने कहा कि पार्टी कार्यालय पर एक झण्डा और 4×8 एक वैनर लगा सकते है। उन्होेने बताया कि जनपद का चुनाव छठवें चरण मंे है अपने पार्टी के स्टार कम्पेनर के लिए ग्राउन्ड की परमीशन ले लीजिए। परमीशन प्रथम आवक प्रथम पावक की व्यवस्था रहेगी। उन्होने सभी पार्टी प्रतिनिधियों को बताया कि जनपद में दस विधान सभा क्षेत्र है। जिसमें विधान सभा सदर, और मुबारकपुर विधान सभा में वीवीपैट के द्वारा मतदान कराया जायेगा और शेष आठ विधान सभाओं में ईवीएम के द्वारा मतदान कराया जायेगा। सभी प्रतिनिधियों को वीवीपैट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें वोटर जिसको मतदान करेगा वह दिखाई भी पड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा पहली बार दो विधान सभाओं में वीवीपैट के द्वारा मतदान कराने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा पहलीबार फोटो लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। नामांकन के समय उम्मीदवार/प्रत्याशी अपने साथ 5 फोटों साइज 2×2ण्5 से0मी0 की फोटो साथ में लाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पोलिंग से पहले प्रत्याशी परिवार को वोटर गाइड दी जायेगी। जिसमें वोट देने से सम्बन्धित जानकारी रहेगी। उन्होने बताया कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ के 200 मी0 की दूरी पर प्रत्याशी/पार्टी द्वारा जो बस्ते हेतु पंडाल लगाया जाता है अनुमन्य है। इस बार इस पंडाल का खर्च रू0 1200/- प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। प्रत्याशी प्रति पंडाल की सूची उपलब्ध कारायेगा। इस पंडाल में टेबल, कुर्सी, मेज, दो कर्मचारी की मानदेय तथा 10×10 का पंडाल शामिल है। उन्होने बताया कि नामांकन के लिए सामान्य प्रत्याशी रू0 10000/- तथा आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी रू0 5000/- चालान से भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया मेन ब्रान्च में धरोहर राशि जमा करेगें।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी श्री नाथ सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रत्याशी राष्ट्रीकृत बैंक, कोआपरेटिव बैंक या पोस्ट आफिस में करेन्ट एकाउन्ट (चालू खाता) खोलेगें। निर्वाचन व्यय के लिए यह खाता प्रत्याशी स्वंय या अपने अधिकृत एजेन्ट के साथ संयुक्त रूप से खोल सकते है। प्रत्याशी के परिवार का कोई सदस्य संयुक्त खाताधारक नही हो सकता है। निर्वाचन के दौरान रू0 20,000/- की सीमा तक प्रति व्यक्ति/फर्म नकद व्यय कर सकता है। इससे उपर की धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते है। उन्होनेे बताया कि चालू खाते पर पर्याप्त संख्या में चेकबुक प्राप्त कर लें। उन्होेने कहा कि जो भी समस्या आए तो मुख्यकोषाधिकारी के मो0नं0- 8765923587 पर सम्पर्क स्थापति कर सकते है। जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन के समय वाहन को निर्धारित स्थल पर ही खड़ी करें। निर्धारित स्थल जजी मैदान है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सपा हवलदार यादव, हरिश्चन्द्र यादव सपा, रामपाल ठाकुर, राजेश कुमार पाठक बसपा, सदस्य उ0प्र0 कांग्रेस मुन्नू यादव, अजय, ब्रजेश यादव, एनसीपी पवन सिंह, अध्यक्ष रालोद, मो0 मसूद खाॅ, सीपीआई के का0 राम चन्द्र सिंह तथा भाकपा के श्री कान्त सिंह उपस्थित थें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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