आज़मगढ़ 09 जनवरी 2017-- अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पीपी सिंह ने बताया कि जनपद में 05 जनवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होने बाताया कि वर्तमान समय में विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तथा आगामी माह में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 का आयोजन होना है। विश्वस्त सुत्रांे से प्राप्त सूचनाओं के अधार पर कुछ असामाजिक, अवांक्षनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व विधान सभा सामान्य निर्वाचन को अपनी असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियांे द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है। जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शान्तिपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही करने की त्वरित आवश्यकता हो गई है। उन्होने बताया कि गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती 05 जनवरी 2017 व जन नायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस 24 जनवरी 2017, गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 2017, बसंत पंचमी 01 फरवरी 2017, महाशिवरात्रि का त्यौहार 24 फरवरी 2017 को मनाया जायेगा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित पलिटेक्निक संस्थाओं की सेमेस्टर परीक्षा 2016 का अयोजन 24 जनवरी 2017 तक किया जाना है। जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गई है। जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत 03 मार्च 2017 तक लागू कर दिया गया है। उन्होेने बताया कि समय की कमी के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मंे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
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