आजमगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक आरोपी को तीस हजार तथा दो आरोपियों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव का है। सिधारी थाना क्षेत्र के तमौली ग्राम निवासी व वादी मुकदमा अभय नाथ यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की विगत 18 अक्टूबर 2013 की रात 10:50 बजे मूसेपुर स्थित वैष्णव हास्पिटल के पास मौजूद उसके छोटे भाई अजय उर्फ बबलू को भूमि विवाद के चलते गोली मार कर हत्या कर दी गयी । इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा रानी के सराय क्षेत्र के तमौली गांव निवासी सीताराम पुत्र रामहित, मकदुनपुर निवासी बाबूराम पुत्र लालता तथा जिरिकपुर निवासी संजय पुत्र रामप्रसाद यादव को आरोपित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। डीजीसी दशरथ यादव व एडीजीसी राजेंद्र श्रीवास्तव ने वादी मुकदमा सहित कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेंद्र कुमार ने आरोपी सीताराम को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये जुर्माना तथा अभियुक्त बाबूराम व संजय को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अभियुक्त सीताराम को इसके पूर्व भी हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
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