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प्रत्याशियों को चुनावी खर्च बैंक खाते से ही करना होगा

आज़मगढ़ 02 जनवरी 2017-- नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी श्री नाथ सिह कुशवाहा ने अवगत कराया है कि सामान्य विधान सभा-2017 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिये गये निर्देशो के क्रम में जनपद आजमगढ़ के समस्त विधानसभा के सम्भावित प्रत्याशियों को सूचित किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी बैंक में निर्वाचन कार्य हेतु अलग से खाता खोलेगें। यह खाता समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, कोआपरेटिव बैंक अथवा डाकघर में खोले जा सकते है। निर्वाचन व्यय के भुगतान हेतु समस्त सम्भावित अभ्यर्थी बैंक में खाता खोलकर चेक बुक जारी करा लें। जिससे निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान इसी बैंक खाते से एकाउण्ड पेयी चेक के माध्यम से किये जायेगों। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से अथवा अपने निर्वाचन एजेण्ट के साथ संयुक्त रूप से बैंक में खाता खोल सकते है। अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेण्ड नही है, के साथ संयुक्त नाम से खोल गया खाता निर्वाचन व्यय मान्य नहीं होगा। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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