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लड़ने जा रहे हैं चुनाव तो निर्वाचन व्यय हेतु खोल ले अलग बैंक खाता

आज़मगढ़ 28 दिसम्बर 2016-- नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी श्री नाथ सिंह कुशवाहा ने बताया कि सामान्य विधान सभा 2017 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिए गये निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ के समस्त विधान सभा के सम्भावित प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी बैंक में निर्वाचन कार्य हेतु अलग से खाता खोलेंगे । यह खाता समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, कोआपरेटिव बैंक अथवा डाकघर में खोले जा सकते है। निर्वाचन व्यय के भुगतान हेतु समस्त सम्भावित अभ्यर्थी बैंक में  खाता खोल कर चेक बुक जारी करा लें। जिससे निर्वाचन व्यय के समस्त भुगतान इसी बैंक खाते से एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किये जायेगें। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वंय के नाम से अथवा अपने निर्वाचन एजेण्ट के साथ संयुक्त रूप से बैंक में खाता खोल सकते है। अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेन्ट नही है, के साथ संयुक्त नाम से खोला गया खाता निर्वाचन व्यय के लिए मान्य नही होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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