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अब 15 नवम्बर तक विधानसभा मतदाता सूची में करा सकते हैं नाम शामिल और संशोधित

आज़मगढ़ 03 नवम्बर 2016-- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दृष्टिगत अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2017 के आधार पर कराये जा रहे विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावे आपत्तियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2016 नियत थी। आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत दावे/आपत्तियां प्राप्त किये जाने की तिथि 31 अक्टूबर 2016 से बढ़ाकर 15 नवम्बर 2016 कर दी गयी है।
उन्होने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित  न हो, त्रुटिपूर्ण अंकित हो अथवा उन्होने प्रश्नगत पुनरीक्षण अवधि में अभी तक अपना नाम पंजीकृत/संशोधित कराने हेतु निर्धारित फार्म न भरा हो तो दिनांक 15 नवम्बर 2016 के पूर्व निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत/संशोधित कराने हेतुु निर्धारित फार्म-6 पर नामावली की किसी भी प्रवृष्टि को शुद्ध करने हेतु फार्म -8 पर दावे तथा मृतक/डुप्लीकेट/शिफ्टेड मतदाताओं के नाम नामावली से विलोपित कराने हेतु फार्म-7 पर आपत्ति संबंधित पदभिहीत अधिकारी के पास अथवा बीएलओ के पास अथवा मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर अथवा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते है, उक्त फार्म उपरोक्त निर्दिष्ट स्थलों पर निःशुल्क है। 

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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