आजमगढ़ : पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन यूपी सिंह ने सुनाया। रौनापार थाना क्षेत्र के खेतापुर ग्राम निवासी अब्बास ने मुकामी थाने में अपने दामाद के खिलाफ पुत्री की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी पुत्री कुरैसा की शादी वर्ष 2001 में स्थानीय चांदपट्टी गांव निवासी नासिर के साथ हुई थी। शादी के बाद कुरैशा ने छह बच्चियों को जन्म दिया। इसके बाद कुरैशा ने जब सातवीं पुत्री को जन्म दिया तो नासिर अपनी पत्नी से रंजिश रखने लगा और इसी के चलते उसने विगत 12 जनवरी 2013 को पत्नी कुरैशा की गला घोंट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान मृतका के पिता, डाक्टर तथा संबंधित थानाध्यक्ष बतौर गवाह न्यायालय में प्रस्तुत हुए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन यूपी ¨सह सोमवार को मामले में आरोपी नासिर को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास तथा 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
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