आज़मगढ़ 02 नवम्बर 2016 -- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम प्रकाश सिंहे ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जनपद के सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव प्रारम्भ हो गये है। दिनांक 06 नवम्बर 2016 केा छठ पूजा पर्व, दिनांक 14 नवम्बर 2016 को गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा, दिनांक 24 नवम्बर 2016 गुरू तेजबहादुर शहीद दिवस, दिनांक 27 नवम्बर 2016 को आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 को ई-ए-मिलादुन्नवी, दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को चैधरी चरण सिंह जयन्ती तथा दिनांक 25 दिसम्बर 2016 को क्रिसमस-डे का त्योहार मनाया जायेगा। इस अवसर पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों एवं परीक्षा के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है। प्रशासन द्वारा इस वर्ष पूर्व में हुयी सांप्रदायिक घटनाओ का भी हवाला दिया गया और कहा गया है कि जनपद मे शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यक हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि इस आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अधोहस्ताक्षरी या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत दिनांक 02 जनवरी 2017 तक प्रभावी रहेगा।
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