आज़मगढ़ 04 नवम्बर 2016-- जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में 10 रू0 के सिक्के के चलन में भ्रान्तियों को दूर करने के लिए बैंक के अधिकारियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर उन्होने कहा कि टंकण अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सिक्कों का प्रचलन अधिकृत मिन्टो द्वारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जब कि नोट का मुद्रण रिजर्व बैंक आॅफ इन्डिया द्वारा किया जाता है। उन्होने बताया कि सिक्को की ढलाई बहुत अच्छी गुणवता की होती है। उसमे 10 रू0 के सिक्के 2 अलग-अलग धातु के हिस्सो का उपयोग करके बनाया जाता है। असली सिक्को में राष्ट्रीय प्रतीक (चार मुंह वाला सिंह) की ढलाई एकदम स्पष्ट होती है। उन्होने कहा कि अफवाहो पर ध्यान न दें। 10 रूपये के सिक्के प्रचलन में है इसे लेने से जो भी व्यक्ति या व्यापारी मना करेगा तो अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों को पालन न करने या दोषी पाये जाने पर टंकण अधिनियम के अनुभाग 12 के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम 7 (सात) वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड का प्राविधान है। उन्होने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता के अनुभाग 124 अ के तहत भी प्रचलित मुद्रा को स्वीकार न करने पर दण्ड का प्रावधान है। अफवाहों पर ध्यान न दे। सरकार सिक्को की गारन्टी देती है। बैंक में सिक्के लिए जा रहे है और दिए भी जा रहे है। उन्होने व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियो से कहा कि व्यापारियों की बैठक करके उनके अन्दर की भ्रान्तियों को दूर करें। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। 10 रू0 के सिक्के प्रचलन में चल रहे है। उन्होने बताया कि कानून बनाया गया है। बैंक, व्यापारी और आम जनता को इसका पालन करना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक शैलेश कुमार सिह ने बताया कि किसी भी बैंक पर बैंक शाखा में एक बार में अधिकतम 1000 रू0 तक के सिक्के एक बार में जमा कर सकते है। उन्होने बताया कि 10 रू0 के सिक्के चल रहे है। इसे कोई भी आदमी लेने से मना नही कर सकता है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पी.पी.सिह, एल.डी.एम. मनोज कुमार, ग्रामीण बैंक के क्षेत्र प्रमुख बी0डी0शुक्ला, विजिलेन्स विभाग के अमृत पाल, स्टेट बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री पाठक, अध्यक्ष व्यापार मण्डल सन्त प्रसाद अग्रवाल, व्यापार मण्डल जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा, गौतम सेठ उपस्थित थे।
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