लालगंज: आजमगढ़: तरवां थाना के क्षेत्र के सराय भादी गांव के कोटेदार द्वारा बीते मई व जून माह का राशन न वितरित किये जाने पर जिलाधिकारी आजमगढ के यहां ग्रामीणों की शिकायत पर सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर जांच कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही उक्त कोटेदार अशोक राजभर के उपर अपराध संख्या 159/2016 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तरवां थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। उक्त मुकदमे से बचने के लिये कोटेदार द्वारा फर्जी तरीके से नोटरी बयान हल्फी बनवाकर गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर ग्रामीणों को गुमराह करके हस्ताक्षर करवा रहा था। कोटेदार के इस फर्जी कार्य को समझ ग्रामीणों ने तत्काल कोटेदार से 16 नोटरी बयानहल्फी को ले लिया तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ को प्रार्थना पत्र देकर मामले के बारे में अवगत कराया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी लालगंज एसपी तोमर को जांच करने का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी ने बुधवार को उक्त गांव के ग्रामीणों को बुलाकर मामले की जांच की। शिकायत कर्ताओं में बनारसी यादव, राधिका, आशा, मंजू, यशोदा, किसुनी, लालती, श्री, शान्ति, रेखा, रामचन्दर सहित पचासों ग्रामीण उपस्थित रहे।
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