आज़मगढ़ 03 सितम्बर 2016 -- विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ क्षेत्र के अध्यक्ष विजय शंकर पाठक ने बताया कि प्रदेश सरकार की इच्छा के अनुरूप उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अगस्त माह में उ0प्र0 के सभी विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के अध्यक्षों की हुई बैठक में “न्याय अब उपभोक्ता के द्वार“ योजना के तहत जोन के तहत प्रत्येक जिला एवं विद्युत वितरण खण्ड में कैम्प लगाकर जन सुनवाई का निर्देश मिला है। तथा उन्होने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक माह 10 तारीख को विद्युत परीक्षण खण्ड सहादपुरा, हाइडिल कालोनी, मऊ जनपद में तथा 17 तारीख को कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बलिया (रामलीला मैदान के सामने) जनपद में जन सुनवाई किया जायेगा। यदि उपरोक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश होगा तो उसके बाद के कार्य दिवस में जन सुनवाई किया जायेगा। जिसमें बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं जैसे गलत बिलिंग, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान/रूकावट, वोल्टेज सेवा मे कमी या त्रुटि, गलत जुर्माना चार्ज होने, जमानत धनराशि के ब्याज भुगतान में देरी, विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन/पुनर्सयोजन, मीटर संबधित शिकायत, नये कनेक्शन देने में देरी। विद्युत दरों का गलत प्रयोग, भार में वृद्धि/कमी कराने के मामलें, सहित अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते है। तथा बिजली से जुड़ी शिकयत दर्ज कराने के लिए सुदुर ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्त को आजमगढ़ मुख्यालय तक आने की जरूरत नही है। वह घर बैठे सादे कागज पर अपनी शिकायत और मोबाइल नम्बर लिखकर रू0 50/- के भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ डाक से विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम सिधारी, हाईडिल कालोनी, आजमगढ़ क्षेत्र को भेज सकते है। शिकायत का पंजीयन करते हुए उपभोक्ता के मोबाइल पर इसकी सूचना दी जायेगी आंैर मामलें की सुनवाई करने उनकी व्यथा का त्वरित निवारण होगा। विद्युत उपभोक्ता इस बात पर ध्यान रखेगा कि उनकी शिकायत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 127,128, 135-139, 143, 152 और 161 में उल्लिखित मामलों के सबन्ध में इस फोरम में नही की जा सकेगी।
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