आज़मगढ़ 23 अगस्त 2016-- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राम कृष्ण वर्मा ने बताया कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामान्य वर्ग के कक्षा 9-10 एवं इण्टरमीडिएट में अध्ययनरत वे छात्र/छात्रा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) तक है, वे 31 अगस्त 2016 तक आनलाइन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदनपत्र भरने के लिए पात्र है। आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य होता है। आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र इण्टरनेट पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। इस वर्ष से आधार कार्ड का नं0 अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदनपत्र में अंकित समस्त प्रकार के प्रमाणपत्रों एवं बैंक खाते के विवरणों का भली-भाॅति मिलान करने के बाद ही आवेदनपत्र अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें। जनपद आजमगढ़ के समस्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानचार्य/प्रधानचार्या से अनुरोध है कि वे समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित कर दें कि वे तत्काल आॅनलाइन आवेदनपत्र भरकर फइनल प्रिंट निकालकर समस्त प्रकार के प्रमाणपत्रों एवं बैंक खाते के विवरणों का भली-भाॅति मिलान करने के बाद ही आवेदनपत्र अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें।
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