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अल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना लागू

आज़मगढ़ 03 अगस्त 2016--  जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में रू0 20,000/- का अनुदान दिये जाने हेतु योजना लागू कर दी गयी है। जिसके लिए आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460/- रू0 वार्षिक एवं ग्रमीण क्षेत्र में 46,080/- रू0 वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए। यह योजना 01 आवेदन के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु जिनकी आयु 18 वर्ष  से अधिक हो को दी जायेगी। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अथवा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही है, उन्हें पेंशन आईडी एवं पेंशन धारक होने का प्रमाण आॅन लाइन आवेदन में अंकित करना  होगा।  आवेदन पूर्णतः आॅनलाइन प्रक्रिया  द्वारा  www.minoritywelfare.up.nic.in   पर किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात करना अनिवार्य है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री जिसकी शादी निर्धारित हो चुकी है, का अधार कार्ड, पेंशन आईडी सहित पेंशन धारक होने का प्रमाण सीबीएस बैंक खाते की पासबुक आईएफसी कोड सहित अपलोड करना अनिवार्य है, विधवा एवं विकलांग लभार्थियों को वरीयता दी जायेगी। आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता शासन द्वार समाप्त कर दी गयी है। अल्पंसंख्यक वर्ग के पात्र आवेदक जो मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन करते हुए जाति के स्थान पर धर्म अंकित करेगें। आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउन लोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/निशान अंगूठा का बनाकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आनलाइन आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्यतः जमा किया जायेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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